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Auraiya News: जेब काटकर 50 हजार रुपये उड़ाने के आरोपी की जमानत

Tue, 26 May 2026 12:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 26 May 2026 12:07 AM IST
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Bail granted to the accused of stealing Rs 50,000 by pickpocketing
औरैया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने बिधूना कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में आरोपी जितेंद्र गिहार उर्फ मोटा को जमानत दे दी। न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उसे व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभूति दाखिल करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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वादी गंगाचरण राजपूत ने 28 अप्रैल 2026 को बिधूना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी का आरोप था कि 27 अप्रैल को बांधमऊ चौराहे पर दो बाइक सवारों ने उसे लिफ्ट दी। बिधूना जाते समय बाइक सवारों ने उसकी पैंट की जेब काटकर 50 हजार रुपये पार कर दिए। जब उसे कीरतपुर के पास उतारा गया, तब उसे जेब चेक करने पर रुपयों पार मिले। घटना के दौरान वादी बाइक रोकने का प्रयास किया। इससे वह सड़क पर गिरकर चोटिल भी हो गया था।
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सोमवार को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उसे पुलिस ने फर्जी तरीके से फंसाया है। आरोपी बकरियों का व्यापार करता है और पुलिस ने उसे उसके घर से पकड़ा था। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि आरोपी के कब्जे से चोरी के 6100 रुपये बरामद हुए हैं और उसके खिलाफ 13 अन्य आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं।
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जिला जज मयंक चौहान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज की गई थी और आरोपी को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था। बाद में आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया। (संवाद)
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