फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Bail granted to juvenile offender in kidnapping case.

Auraiya News: अपहरण के मामले में बाल अपचारी को जमानत

Fri, 18 Sep 2026 12:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Fri, 18 Sep 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Bail granted to juvenile offender in kidnapping case.
औरैया। बाल न्यायालय से बाल अपचारी के पक्ष में एक बड़ा फैसला आया है। पीठासीन अधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने किशोर न्याय बोर्ड की ओर से 30 जून को पारित किए गए उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें बाल अपचारी का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने 50 हजार रुपये व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 15 वर्षीय बेटी को ले जाने के आरोप में कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में एक बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आया। बाल अपचारी पांच जून 2026 से राजकीय संप्रेक्षण गृह फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में निरुद्ध था। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा यह तर्क देना कि जमानत मिलने पर बाल अपचारी का नैतिक और मनोवैज्ञानिक पतन हो जाएगा, पूरी तरह से कल्पना पर आधारित था।
विज्ञापन

जिला प्रोबेशन अधिकारी स्थित बाल संरक्षण इकाई, पटना की रिपोर्ट में किशोर का चरित्र अच्छा और मानसिक सुधार की संभावना जताई गई थी, जिसे अदालत ने संज्ञान में लिया। इसके बाद उसे रिहा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed