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Auraiya News: एक्सप्रेसवे के किनारे से बकरियां चोरी के आरोपी को जमानत
Sat, 19 Sep 2026 12:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:11 AM IST
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औरैया। अयाना थाना क्षेत्र से निकले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास से बकरियां चोरी करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी बृजमोहन उर्फ कल्लू की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। पीठासीन अधिकारी मयंक चौहान की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को 40 हजार रुपये व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के जमानतगीर पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
वादी प्रदीप कुमार ने 21 अगस्त 2026 को अयाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 19 अगस्त को उनकी बकरियां एक्सप्रेसवे के किनारे चर रही थीं, तभी तीन-चार बदमाश एक गाड़ी से आकर छह बकरियां चोरी कर ले गए थे। विवेचना के दौरान बृजमोहन का नाम प्रकाश में आया था और पुलिस ने उसके कब्जे से एक चोरी की बकरी बरामद करने का दावा किया था।
शुक्रवार को आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का पर्याप्त आधार पाया।
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फौजी पति को भरण-पोषण और बेटे के हक पर पुनर्विचार का आदेश
औरैया। घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार की अदालत ने सरोज कुमारी बनाम अमरीश सिंह आदि के वाद में फैसला सुनाया है। अदालत ने निचली अदालत के पूर्व आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए फौजी पति की ओर से दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि और बेटे के हक पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है।
शहर के मोहल्ला सत्तेश्वर निवासी सरोज ने अदालत में दलील दी थी कि पति अमरीश सिंह भारतीय सेना में हवलदार के पद पर हैं और उसकी मासिक आय 50 हजार रुपये से अधिक है। इसके बावजूद निचली अदालत ने केवल तीन हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण का अल्प आदेश पारित किया। बेटे के भरण-पोषण के दावे को नजरअंदाज कर दिया। अदालत ने निचली अदालत को निर्देशित किया है कि वह अपीलार्थी के बेटे के भरण-पोषण की व्यवस्था और उचित राशि तय करने के बिंदु पर विचार कर नया और न्यायसंगत आदेश पारित करे। (संवाद)
जानलेवा हमले में शाहरुख की जमानत मंजूर
औरैया। फफूंद थाना क्षेत्र के गांव खोयला में खेत जोतने को लेकर हुए जानलेवा हमले के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी शाहरुख को राहत दी है। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने जमानत मंजूर की है। इससे पहले इस मामले में सहअभियुक्त सलीम खान को जमानत मिल चुकी है। वादी राहुल ने थाना फफूंद में मुकदमा दर्ज कराया था (संवाद)
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वादी प्रदीप कुमार ने 21 अगस्त 2026 को अयाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 19 अगस्त को उनकी बकरियां एक्सप्रेसवे के किनारे चर रही थीं, तभी तीन-चार बदमाश एक गाड़ी से आकर छह बकरियां चोरी कर ले गए थे। विवेचना के दौरान बृजमोहन का नाम प्रकाश में आया था और पुलिस ने उसके कब्जे से एक चोरी की बकरी बरामद करने का दावा किया था।
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शुक्रवार को आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का पर्याप्त आधार पाया।
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फौजी पति को भरण-पोषण और बेटे के हक पर पुनर्विचार का आदेश
औरैया। घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार की अदालत ने सरोज कुमारी बनाम अमरीश सिंह आदि के वाद में फैसला सुनाया है। अदालत ने निचली अदालत के पूर्व आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए फौजी पति की ओर से दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि और बेटे के हक पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है।
शहर के मोहल्ला सत्तेश्वर निवासी सरोज ने अदालत में दलील दी थी कि पति अमरीश सिंह भारतीय सेना में हवलदार के पद पर हैं और उसकी मासिक आय 50 हजार रुपये से अधिक है। इसके बावजूद निचली अदालत ने केवल तीन हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण का अल्प आदेश पारित किया। बेटे के भरण-पोषण के दावे को नजरअंदाज कर दिया। अदालत ने निचली अदालत को निर्देशित किया है कि वह अपीलार्थी के बेटे के भरण-पोषण की व्यवस्था और उचित राशि तय करने के बिंदु पर विचार कर नया और न्यायसंगत आदेश पारित करे। (संवाद)
जानलेवा हमले में शाहरुख की जमानत मंजूर
औरैया। फफूंद थाना क्षेत्र के गांव खोयला में खेत जोतने को लेकर हुए जानलेवा हमले के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी शाहरुख को राहत दी है। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने जमानत मंजूर की है। इससे पहले इस मामले में सहअभियुक्त सलीम खान को जमानत मिल चुकी है। वादी राहुल ने थाना फफूंद में मुकदमा दर्ज कराया था (संवाद)