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Auraiya News: अनुराग की जमानत अर्जी की खारिज
Wed, 16 Jul 2025 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Wed, 16 Jul 2025 12:04 AM IST
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औरैया। हाइड्रा कारोबारी दिलीप हत्याकांड के आरोपी अनुराग की जमानत अर्जी मंगलवार को निरस्त हो गई। उसने अधिवक्ता के जरिए सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी डाली थी। इसे जज मयंक चौहान ने अस्वीकार कर दिया।
मैनपुरी निवासी हाइड्रा कारोबारी दिलीप पर शादी के 15 दिन बाद 19 मार्च को सहार क्षेत्र के पटना नहर पुल के समीप जानलेवा हमला किया गया था। उपचार के दौरान दिलीप की मौत हो गई थी। जांच में जुटी पुलिस कुछ दिन बाद दिलीप की पत्नी प्रगति व उसके प्रेमी अनुराग समेत शूटर रामजी नागर को गिरफ्तार किया था।
पूछताछ में अनुराग व प्रगति द्वारा दिलीप को रास्ते से हटाकर उसकी संपत्ति पर शौक करने की प्लानिंग सामने आई थी। वहीं मामले में अनुराग के मौसेरे भाई दुर्लभ यादव, शिवम व चमरौआ प्रधान रामू यादव की संलिप्तता सामने आई थी। रामू को छोड़कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जबकि चमरौआ प्रधान रामू यादव ने सीजेएम न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। बाद में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
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चार्जशीट दाखिल होने के बाद चमरौआ प्रधान जमानत मिल गई थी। वो इस समय जेल से बाहर है। रामू के जमानत पर छूटने के बाद प्रेमी अनुराग ने भी जिला जज न्यायालय में अधिवक्ता के जरिए जमानत अर्जी डाली थी।
मंगलवार को सुनवाई के बाद जज मयंक चौहान ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। सहार थानाध्यक्ष पंकज मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में अनुराग की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।
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मैनपुरी निवासी हाइड्रा कारोबारी दिलीप पर शादी के 15 दिन बाद 19 मार्च को सहार क्षेत्र के पटना नहर पुल के समीप जानलेवा हमला किया गया था। उपचार के दौरान दिलीप की मौत हो गई थी। जांच में जुटी पुलिस कुछ दिन बाद दिलीप की पत्नी प्रगति व उसके प्रेमी अनुराग समेत शूटर रामजी नागर को गिरफ्तार किया था।
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पूछताछ में अनुराग व प्रगति द्वारा दिलीप को रास्ते से हटाकर उसकी संपत्ति पर शौक करने की प्लानिंग सामने आई थी। वहीं मामले में अनुराग के मौसेरे भाई दुर्लभ यादव, शिवम व चमरौआ प्रधान रामू यादव की संलिप्तता सामने आई थी। रामू को छोड़कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जबकि चमरौआ प्रधान रामू यादव ने सीजेएम न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। बाद में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
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चार्जशीट दाखिल होने के बाद चमरौआ प्रधान जमानत मिल गई थी। वो इस समय जेल से बाहर है। रामू के जमानत पर छूटने के बाद प्रेमी अनुराग ने भी जिला जज न्यायालय में अधिवक्ता के जरिए जमानत अर्जी डाली थी।
मंगलवार को सुनवाई के बाद जज मयंक चौहान ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। सहार थानाध्यक्ष पंकज मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में अनुराग की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।