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Auraiya News: पहली तारीख की सुनवाई में ही एडीएम ने जमीन के क्रय-विक्रय पर लगाई रोक

Fri, 05 Jul 2024 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jul 2024 11:30 PM IST
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ADM banned buying and selling of land in the first hearing itself
औरैया। गुरुवार को जैसे ही जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने वैसुंधरा ग्राम पंचायत के फर्जीवाड़े में करोड़ों रुपये हड़पने की बात समझी, वैसे ही एडीएम महेंद्र पाल सिंह ने पट्टों के निरस्तीकरण को लेकर वाद दर्ज कराने के निर्देश दिए। शुक्रवार को पहली ही तारीख की सुनवाई में फर्जी तरीके से हुए 25 लोगों को कुल 33 पट्टों के क्रय विक्रय पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। अब लाभ लेने वाले लोगों को नोटिस रिसीव कराए जाएंगे। इसमें परिवार के अधीनस्थ भी लिए जाएंगे। कुछ लोगों के देहांत के बाद उनके बेटों को कार्रवाई की जद में शामिल किया जाना है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व (एडीएम) महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि कोर्ट में पहली तारीख की ही सुनवाई में चिह्नित हुई फर्जीवाड़े की जमीन के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। आगे की विधिवत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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