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नौ वर्षीय बालिका से दुव्र्यवहार पर पांच साल की कैद
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औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) स्वप्ना सिंह ने नौ साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में युवक को पांच साल के कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि नौ वर्षीय बालिका 17 नवंबर 2018 को घर पर थी। पीड़िता के पिता ने कोतवाली में बताया कि वह लोग लड़के का मुंडन कराने के लिए लखना मंदिर गए थे। तभी उसकी मां का दूर का रिश्तेदार उदय नरायन निवासी मालेपुर औरैया आया और बालिका के साथ छेड़छाड़ की। वादी का परिवार जब वापस आया तो लड़की ने सारा हाल बताया। इस पर पीड़िता के पिता ने पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट स्वप्ना सिंह की कोर्ट में चला। विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने इसे गंभीर प्रकृति का अपराध बता कठोर दंड की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश स्वप्ना सिंह ने उदय नारायन को पॉक्सो एक्ट में पांच साल के साधारण कारावास व कुल 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाईा। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि नौ वर्षीय बालिका 17 नवंबर 2018 को घर पर थी। पीड़िता के पिता ने कोतवाली में बताया कि वह लोग लड़के का मुंडन कराने के लिए लखना मंदिर गए थे। तभी उसकी मां का दूर का रिश्तेदार उदय नरायन निवासी मालेपुर औरैया आया और बालिका के साथ छेड़छाड़ की। वादी का परिवार जब वापस आया तो लड़की ने सारा हाल बताया। इस पर पीड़िता के पिता ने पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट स्वप्ना सिंह की कोर्ट में चला। विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने इसे गंभीर प्रकृति का अपराध बता कठोर दंड की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश स्वप्ना सिंह ने उदय नारायन को पॉक्सो एक्ट में पांच साल के साधारण कारावास व कुल 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाईा। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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