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आलू सडने पर संचालक को सुनाया नुकसान भरपाई का फरमान

Thu, 18 Apr 2019 11:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 18 Apr 2019 11:59 PM IST
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आलू सडने पर संचालक को सुनाया नुकसान भरपाई का फरमान
औरैया। शीत गृह में भंडारण किए गए आलू के सड़ने के मामले में किसान की ओर से संचालक के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में की गई याचिका में फोरम ने शीतगृह संचालक को पीड़ित को नुकसान की भरपाई करने का आदेश जारी किया है।
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किसान नरेंद्र सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी लखनो कोतवाली बिधूना ने जिला उपभोक्ता फोरम में एक याचिका दायर की थी। इसमें अधिवक्ता संजीव कुमार पांडेय ने सुनवाई के दौरान बताया कि वादी ने फरवरी 2017 में आर. रतन शीतगृह लिमिटेड अछल्दा रोड बिधूना में 613 पैकेट आलू भंडारण के लिए रखा था। 31 अक्तूबर 2017 तक के लिए कोल्ड स्टोर में न्यू हालैंड वैराइटी का आलू लगाया था। एक अक्तूबर 2017 को जब वह कोल्ड स्टोर से अपने आलू के पैकेट लेने पहुंचा तो उसे ये सड़े हुए मिले। नरेंद्र ने शीतगृह संचालक से नुकसान की भरपाई करने को कहा लेकिन बात न बनने पर उसने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली।
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जिसमें सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष व सदस्य ने कोल्ड स्टोर संचालक को किसान के आलू सड़ने पर बतौर नुकसान की भरपाई के साथ-साथ उक्त धनराशि पर आठ प्रतिशत ब्याज भी देने का आदेश सुनाया। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष डा. रामलखन यादव व सदस्य संजय कुमार ने कोल्ड स्टोर के प्रबंधक को 613 पैकेट आलू के 350 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से कुल धनराशि को दो माह के अंदर देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्धारित तिथि तक रुपये न देने पर आठ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के हिसाब से देने के आदेश दिए।
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