फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   जेल में बंद दो जिला पंचायत सदस्य नहीं कर सकेंगे मतदान

जेल में बंद दो जिला पंचायत सदस्य नहीं कर सकेंगे मतदान

Tue, 22 Aug 2017 12:35 AM IST
Updated Tue, 22 Aug 2017 12:35 AM IST
विज्ञापन
जेल में बंद दो जिला पंचायत सदस्य नहीं कर सकेंगे मतदान
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

औरैया। मंगलवार को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष उपचुनाव में इटावा जिला कारागार में निरुद्ध दो जिला पंचायत सदस्य मतदान में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कोर्ट ने सोमवार को इन दोनों जिला पंचायत सदस्यों के मतदान में भाग लेने की अनुमति देने का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

जिला पंचायत अध्यक्ष उपचुनाव के लिए 22 अगस्त को मतदान है। जेल में आपराधिक मामलों में निरुद्ध दो सदस्यों की उपस्थित को लेकर चल रहे कयास उस समय धरे के धरे रह गए। जब न्यायालय ने उन्हें मतदान में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। बेला निवासी जिला पंचायत सदस्य पुत्तीलाल धारा 304 राज्य बनाम धनीराम वर्मा आदि में जेल में निरुद्ध हैं।
विज्ञापन


उनका प्रार्थना पत्र जिला कारागार इटावा के जेलर से अग्रसारित होकर जिला मजिस्ट्रेट जयप्रकाश सगर के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी के समक्ष रखा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के मतदान में भाग लेने की अनुमति दिए जाने वाले इस प्रार्थना का डीजीसी जितेंद्र सिंह तोमर ने विरोध किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


बहस के बाद जिला जज ने पुत्तीलाल के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। डीबीए के अधिवक्ता महावीर शर्मा ने बताया कि बिधूना के रठगांव निवासी जिला पंचायत सदस्य उमा सिंह पुत्र राम सिंह का प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरवंश नारायण त्रिपाठी की कोर्ट में प्रस्तुत हुआ।


थाना बिधूना क्षेत्र के हत्या संबंधी एक मामले में जेल में निरुद्ध हैं। इस प्रार्थना पत्र को सीजेएम ने खारिज कर दिया। इस कार्रवाई से अब मंगलवार को होने वाले मतदान में ये दोनों जिला पंचायत सदस्य हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed