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महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानने की जरूरत
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हसनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार केके चौरसिया ने कहा की विधिक जागरूकता शिविर का उद्देश्य समाज के लोगों में कानून के प्रति जागरूकता लाना है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। कहा कि महिलाएं अपने साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
बृहस्पतिवार को नगर के कम्पोजिट कन्या जूनियर हाई स्कूल लालबाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संचालन करते हुए पैनल लॉयर एवं तहसील बार महासचिव सुरमित कुमार गुप्त एडवोकेट ने कहा कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन सभी बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं। इस योजना के अंतर्गत शादी योग्य होने पर बालिकाओं को एक लाख एक हजार की धनराशि प्रदान की जाएगी। मुख्य वक्ता नायब तहसीलदार केके चौरसिया ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं, बच्चों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर, निराश्रित बुजुर्ग व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। इस विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज में कानून के प्रति जागरूकता लाना है। पैनल लॉयर एवं तहसील बार के अध्यक्ष सुबोध कुमार ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। पैनल लॉयर व पूर्व बार अध्यक्ष मुजाहिद चौधरी ने पोक्सो एक्ट के बारे में कानून की बारीकियों को सरल तरीके से समझाया। उन्होंने छात्राओं से लैंगिक अपराध के बारे में अपने अभिभावक एवं अध्यापक से तत्काल बताने की अपील की। इस मौके पर कार्यक्रम अध्यक्ष प्रधानाध्यापिका अर्चना गुप्ता, मुकुल गुप्ता, सभासद मो. नईंम, कानूनगो देशराज सिंह, लेखपाल सचिन कुमार, शशांक एडवोकेट, शिखा रस्तोगी, हकीम हिफजुर्रहमान, मुन्ने अंसारी, शिखा रस्तौगी, तरन्नुम जहां,दरख्शा, रिजवान अहमद आदि मौजूद रहे।
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बृहस्पतिवार को नगर के कम्पोजिट कन्या जूनियर हाई स्कूल लालबाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संचालन करते हुए पैनल लॉयर एवं तहसील बार महासचिव सुरमित कुमार गुप्त एडवोकेट ने कहा कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन सभी बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं। इस योजना के अंतर्गत शादी योग्य होने पर बालिकाओं को एक लाख एक हजार की धनराशि प्रदान की जाएगी। मुख्य वक्ता नायब तहसीलदार केके चौरसिया ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं, बच्चों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर, निराश्रित बुजुर्ग व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। इस विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज में कानून के प्रति जागरूकता लाना है। पैनल लॉयर एवं तहसील बार के अध्यक्ष सुबोध कुमार ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। पैनल लॉयर व पूर्व बार अध्यक्ष मुजाहिद चौधरी ने पोक्सो एक्ट के बारे में कानून की बारीकियों को सरल तरीके से समझाया। उन्होंने छात्राओं से लैंगिक अपराध के बारे में अपने अभिभावक एवं अध्यापक से तत्काल बताने की अपील की। इस मौके पर कार्यक्रम अध्यक्ष प्रधानाध्यापिका अर्चना गुप्ता, मुकुल गुप्ता, सभासद मो. नईंम, कानूनगो देशराज सिंह, लेखपाल सचिन कुमार, शशांक एडवोकेट, शिखा रस्तोगी, हकीम हिफजुर्रहमान, मुन्ने अंसारी, शिखा रस्तौगी, तरन्नुम जहां,दरख्शा, रिजवान अहमद आदि मौजूद रहे।
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