फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Whoever marries a minor gets five years' imprisonment, a fine of 15 thousand

नाबालिग से शादी करने वाले को पांच साल की सजा, 15 हजार का जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 26 Aug 2022 02:03 AM IST
विज्ञापन
Whoever marries a minor gets five years' imprisonment, a fine of 15 thousand
अमरोहा। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर शादी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी पति जमानत पर बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया हैं।
विज्ञापन

ये मामला आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उसकी 17 वर्षीय बेटी को गांव का ही रहने वाला युवक बहला-फुसलाकर ले गया था। इसके बाद उसने किशोरी से शादी कर ली। परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन उनका कोई पता नहीं लगा। इस मामले में किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ बेटी के अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन

फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। पीड़िता ने आरोपी पति के ही पक्ष में अपने बयान दिए थे। वर्तमान में किशोरी आरोपी पति के साथ ही रह रहती है। उसके तीन बच्चे भी हैं। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ.कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में आरोपी पति को पांच साल की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed