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Amroha News: उमंग और आनंदा डेयरी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना
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गजरौला। उमंग और आनंदा डेयरी पर बाट-माप विभाग में 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बाट-माप विभाग द्वारा चेकिंग के दौरान उत्पाद के पैकेट अपडेट नहीं पाए जाने के कारण उसका चालान किया था। उमंग डेयरी ने एक महीने बाद जुर्माने की राशि जमा की गई है। जबकि आनंदा डेयरी की ओर अभी जुर्माना अदा नहीं किया गया है।
गजरौला बाट-माप इंस्पेक्टर शीबा कादरी ने बताया कि पिछले महीने बाट-माप विभाग के सहायक नियंत्रक आरएस अकेला ने गजरौला क्षेत्र में हसनपुर मार्ग स्थित उमंग डेयरी व चौबारा के निकट आनंदा डेयरी में चेकिंग की थी। चेकिंग के दौरान उमंग डेयरी में बन रहे उत्पादों के पैकेट अपडेट नहीं पाए गए थे। उन पर यूएसपी (यूनिट सेल प्राइज) लिखा नहीं पाया गया था। जिसके चलते सहायक नियंत्रक के निर्देश पर उनके द्वारा डेयरी का चालान किया गया। डेयरी का जवाब लेने के लिए उसे नोटिस भेजा गया। बाद में 50 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया। जिसे डेयरी द्वारा जमा कर दिया गया है।
बाट-माप इंस्पेक्टर शीबा कादरी का कहना है कि जुर्माने की धनराशि कई दिन पूर्व जमा कर दी गई है। उनका कहना है कि चौबारा के निकट स्थित आनंदा डेयरी पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उसके यहां चेकिंग में दूध के पैकेट पर अधूरी घोषणा पाई गई थीं। जिसके चलते डेयरी का चालान कर दिया गया था। अब उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
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गजरौला बाट-माप इंस्पेक्टर शीबा कादरी ने बताया कि पिछले महीने बाट-माप विभाग के सहायक नियंत्रक आरएस अकेला ने गजरौला क्षेत्र में हसनपुर मार्ग स्थित उमंग डेयरी व चौबारा के निकट आनंदा डेयरी में चेकिंग की थी। चेकिंग के दौरान उमंग डेयरी में बन रहे उत्पादों के पैकेट अपडेट नहीं पाए गए थे। उन पर यूएसपी (यूनिट सेल प्राइज) लिखा नहीं पाया गया था। जिसके चलते सहायक नियंत्रक के निर्देश पर उनके द्वारा डेयरी का चालान किया गया। डेयरी का जवाब लेने के लिए उसे नोटिस भेजा गया। बाद में 50 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया। जिसे डेयरी द्वारा जमा कर दिया गया है।
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बाट-माप इंस्पेक्टर शीबा कादरी का कहना है कि जुर्माने की धनराशि कई दिन पूर्व जमा कर दी गई है। उनका कहना है कि चौबारा के निकट स्थित आनंदा डेयरी पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उसके यहां चेकिंग में दूध के पैकेट पर अधूरी घोषणा पाई गई थीं। जिसके चलते डेयरी का चालान कर दिया गया था। अब उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
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