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मारपीट करने में पिता-पुत्र को दो साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 03 Apr 2022 01:15 AM IST
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two years jail to father and child
अमरोहा। मारपीट के मामले में न्यायालय ने पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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यह घटना रजबपुर थानाक्षेत्र के अतरासी गांव की है। यहां पर सगे भाई महरबान और चव्वा के परिवार रहते हैं। 16 मई 2019 को पानी निकासी को लेकर चव्वा के बेटे सलमान की कहासुनी अपनी चचेरी बहन (महरबान की बेटी) भूरी से हो गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। घटना में महरबान, भूरी और नसरुद्दीन घायल हो गए थे। इस मामले में महरबान की तहरीर पर पुलिस ने चव्वा और सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों पिता-पुत्र जमानत पर जेल से बाहर थे। यह मुकदमा एडीजे चतुर्थ सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत में चल रहा था। शनिवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पिता चव्वा और बेटे सलमान को दोषी करार दिया और दोनों दोषी पिता-पुत्र को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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