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Amroha News: लकी ड्राॅ के नाम पर रुपये ठगने वाले दो दोषियों को दो साल की सजा

Thu, 08 Oct 2026 02:01 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 08 Oct 2026 02:01 AM IST
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Two people were sentenced to two years in prison for duping people in the name of a lucky draw.
अमरोहा। लकी ड्राॅ के नाम पर अवैध रूप से धन परिचालन योजना चलाने के 11 साल पुराने मामले में न्यायालय ने दो दोषी बब्बू उर्फ औरंगजेब और सईद अहमद को दो साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया। फैसला आने के समय दोनों आरोपी जमानत पर बाहर थे।
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मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र का है। पांच मई 2015 को तत्कालीन एसआई लोकेंद्र कुमार त्यागी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि वाईएमएस रोड पर कुछ लोग गोल्डन लकी पॉइंट के नाम से लकी ड्राॅ निकालकर लोगों से रुपये जमा करा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने वाईएमएस डिग्री कॉलेज के पास खाली पड़े प्लॉट में छापा मारा। पुलिस को देखकर वहां मौजूद लोग भागने लगे। टीम ने घेराबंदी कर दो लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने अपना नाम बब्बू उर्फ औरंगजेब निवासी मोहल्ला चामुंडा और सईद अहमद निवासी मोहल्ला कटरा मंडी धनौरा बताया।
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तलाशी में बब्बू के पास से 6200 रुपये और सईद अहमद के पास से 4400 रुपये, माइक्रोमैक्स मोबाइल, पेन और फ्लूइड बरामद हुआ। सईद के कब्जे से लकी ड्रा की 40 बुकलेट भी मिली थीं। बुकलेट पर गोल्डन लकी पॉइंट के मोबाइल नंबर और लकी नंबर अंकित थे। उन पर इनामी वस्तुओं की तस्वीरें भी छपी थीं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। मंगलवार को एफटीसी कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बब्बू उर्फ औरंगजेब और सईद अहमद को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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