{"_id":"612e83358ebc3e0b04438aa0","slug":"three-years-imprisonment-for-molesting-teenager-and-guilty-in-pocso-act-jpnagar-news-mbd401088969","type":"story","status":"publish","title_hn":"किशोरी से छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
किशोरी से छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमरोहा। तीन साल पहले किशोरी से छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी जमानत पर बाहर था, कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
यह घटना 16 मई 2017 को अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में आजाद रोड पर हुई थी। मोहल्ला जयओम नगर में मजदूर का परिवार रहता है। घटना वाले दिन उसकी 16 वर्षीय बेटी स्टेट बैंक की शाखा में पास बुक की एंट्री कराने के लिए गई थी। करीब बारह बजे जैसे ही वह बैंक से बाहर निकली तभी मोहल्ले के ही महेश ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। बाइक पर बैठाकर ले जाने का प्रयास किया था। विरोध करने पर आरोपी किशोरी को घसीटते हुए एक निजी नर्सिंग होम के पास तक ले गया। इस दौरान किशोरी के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, लिहाजा आरोपी फरार हो गया था। दिनदहाड़े हुई इस घटना से हड़कंप मच गया था। पीड़िता अपनी मां के साथ कोतवाली पहुंची और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने जोरदार पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी महेश को दोषी करार दिया और तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
यह घटना 16 मई 2017 को अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में आजाद रोड पर हुई थी। मोहल्ला जयओम नगर में मजदूर का परिवार रहता है। घटना वाले दिन उसकी 16 वर्षीय बेटी स्टेट बैंक की शाखा में पास बुक की एंट्री कराने के लिए गई थी। करीब बारह बजे जैसे ही वह बैंक से बाहर निकली तभी मोहल्ले के ही महेश ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। बाइक पर बैठाकर ले जाने का प्रयास किया था। विरोध करने पर आरोपी किशोरी को घसीटते हुए एक निजी नर्सिंग होम के पास तक ले गया। इस दौरान किशोरी के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, लिहाजा आरोपी फरार हो गया था। दिनदहाड़े हुई इस घटना से हड़कंप मच गया था। पीड़िता अपनी मां के साथ कोतवाली पहुंची और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने जोरदार पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी महेश को दोषी करार दिया और तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन