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Amroha News: घर में घुसकर छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा
Sat, 15 Nov 2025 02:16 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 15 Nov 2025 02:16 AM IST
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अमरोहा। घर में घुसकर छेड़खानी के दोषी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े छह हजार का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल, दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
यह घटना अमरोहा देहात के गांव में हुई थी। गांव निवासी किसान की बेटी 23 सितंबर 2022 को घर पर अकेली थी। तभी पड़ोस में ही रहने वाला परवेज घर में घुस आया और छेड़खानी की। विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी दी। परिजनों के घर लौटने पर पीड़िता ने आपबीती बताई।
पीड़िता के पिता ने देहात थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी परवेज को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। फिलहाल, वह जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर शास्त्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूताें के आधार पर आरोपी परवेज को दोषी करार दिया। साथ ही तीन साल की सजा सुनाई और 6500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह घटना अमरोहा देहात के गांव में हुई थी। गांव निवासी किसान की बेटी 23 सितंबर 2022 को घर पर अकेली थी। तभी पड़ोस में ही रहने वाला परवेज घर में घुस आया और छेड़खानी की। विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी दी। परिजनों के घर लौटने पर पीड़िता ने आपबीती बताई।
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पीड़िता के पिता ने देहात थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी परवेज को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। फिलहाल, वह जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर शास्त्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूताें के आधार पर आरोपी परवेज को दोषी करार दिया। साथ ही तीन साल की सजा सुनाई और 6500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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