फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Thief gang leader sentenced to 3 years and 9 months

Amroha News: चोर गिरोह के सरगना को 3 साल 9 महीने की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 03 Dec 2023 01:52 AM IST
विज्ञापन
Thief gang leader sentenced to 3 years and 9 months
अमरोहा। चोर गिरोह के सरगना को न्यायालय ने दोषी मानते हुए 3 साल 9 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन

ये मामला नौगांवा सादात थाने का है। यहां तैनात तत्कालीन इंस्पेक्टर रघुराज सिंह ने 15 दिसंबर 2010 को चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। जिसका सरगना मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के रमपुरा खादर निवासी वीरू उर्फ वीर सिंह है। जबकि बिजनौर जनपद के चांदपुर थानाक्षेत्र के गांव रामपुर निवासी खुर्शीद उर्फ कलुवा सदस्य था। दोनों चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। बाद में दोनों न्यायालय से जमानत पर बाहर आ गए।
विज्ञापन

यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय स्वपन दीप सिंघल की अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान ने पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर गिरोह के सरगना वीरू उर्फ वीर सिंह को दोषी करार दिया। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि गिरोह के सदस्य खुर्शीद उर्फ कलुवा की पत्रावली अलग चल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed