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Amroha News: 22 साल चला मुकदमा, चार माह की सजा
Sat, 01 Feb 2025 01:10 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 01 Feb 2025 01:10 AM IST
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अमरोहा। सड़क हादसे में इंटर की छात्रा की मौत के मामले में दोषी ट्रक चालक को कोर्ट ने चार माह की सजा सुनाई है। करीब 22 साल चले मुकदमे में यह फैसला आया है। दोषी पर 3550 रुपये का भी जुर्माना लगाया है। ट्रक चालक जमानत पर जेल से बाहर था।
यह हादसा रजबपुर क्षेत्र में हाईवे पर 28 दिसंबर 2002 को हुआ था। क्षेत्र के गांव निवासी रूप सिंह की भतीजी प्रवेश इंटर की छात्रा थी और वह हादसे वाले दिन पेपर देने नारंगपुर स्कूल गई थी। पेपर छूटने के बाद साइकिल से घर लौट रही थी। जैसे ही वह स्कूल के बाहर हाईवे पर पहुंची तो तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने प्रवेश की साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में प्रवेश गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर स्कूल के तत्कालीन प्रधानाचार्य मौके पर पहुंचे।
उन्होंने छात्रा प्रवेश को जोया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया था। लेकिन, 26 दिसंबर 2002 को छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में रूप सिंह ने मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के फौलादपुर गांव के रहने वाले यूसुफ के खिलाफ तेज व लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या चंद्रा की अदालत में चल रही थी। करीब 22 साल पुराने इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर ट्रक चालक यूसुफ को दोषी करार दिया। साथ ही उसे चार माह की सजा सुनाई और 3550 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह हादसा रजबपुर क्षेत्र में हाईवे पर 28 दिसंबर 2002 को हुआ था। क्षेत्र के गांव निवासी रूप सिंह की भतीजी प्रवेश इंटर की छात्रा थी और वह हादसे वाले दिन पेपर देने नारंगपुर स्कूल गई थी। पेपर छूटने के बाद साइकिल से घर लौट रही थी। जैसे ही वह स्कूल के बाहर हाईवे पर पहुंची तो तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने प्रवेश की साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में प्रवेश गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर स्कूल के तत्कालीन प्रधानाचार्य मौके पर पहुंचे।
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उन्होंने छात्रा प्रवेश को जोया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया था। लेकिन, 26 दिसंबर 2002 को छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में रूप सिंह ने मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के फौलादपुर गांव के रहने वाले यूसुफ के खिलाफ तेज व लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या चंद्रा की अदालत में चल रही थी। करीब 22 साल पुराने इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर ट्रक चालक यूसुफ को दोषी करार दिया। साथ ही उसे चार माह की सजा सुनाई और 3550 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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