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वीडीओ समेत दस आरोपियों को मिली जमानत

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Sep 2022 12:45 AM IST
सार

सांथलपुर की गोशाला में विषैला चारा खाने से 61 गोवंशों की मौत के मामले में वीडीओ समेत दस आरोपियों को जमानत मिल गई है।वहीं चारा सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी ताहिर की जमानत के लिए अभी तक याचिका दायर नहीं की गई है।सांथलपुर गोशाला में चार अगस्त को हरा चारा खाने के बाद 61 गोवंशों की मौत हो गई थी।

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Ten accused including VDO got bail

विस्तार

सांथलपुर की गोशाला में विषैला चारा खाने से 61 गोवंशों की मौत के मामले में वीडीओ समेत दस आरोपियों को जमानत मिल गई है। जबकि रासुका लगने के बाद कानूनी पेच फंसने के कारण ग्राम प्रधान रामौतार ने अपने जमानत के प्रार्थना पत्र को वापस ले लिया। वहीं चारा सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी ताहिर की जमानत के लिए अभी तक याचिका दायर नहीं की गई है।
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सांथलपुर गोशाला में चार अगस्त को हरा चारा खाने के बाद 61 गोवंशों की मौत हो गई थी। इसकी गूंज शासन तक पहुंचने से डीएम ने ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद अनस को निलंबित कर दिया था। गंगेश्वरी की बीडीओ रेनू कुमारी ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से गोवंशों को मारने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। ताहिर अपने साथियों के साथ गायों के लिए चारा लेकर आया था। चारा खाने के बाद अचानक गोवंशों की हालत बिगड़ने लगी और देखते-देखते 61 गोवंशों की मौत हो गई थी जबकि सौ से ज्यादा गोवंश बीमार हुए थे। आरोप था कि ताहिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत दो वर्गों के बीच सौहार्द बिगाड़ने, लोकशांति भंग करने के उद्देश्य से गोवंशों के चारे में जानबूझकर जहरीला पदार्थ मिलाकर उनकी हत्या की है।पुलिस ने जांच पड़ताल की और ग्राम प्रधान रामौतार की भूमिका भी संदिग्ध पाई थी। इसके बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान रामौतार, ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्मद अनस, ताहिर समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।ग्राम प्रधान रामौतार ने न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था। लेकिन इसकी बीच पुलिस ने उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई कर रिपोर्ट न्यायालय भेज दी थी। बाद में चारा देने वाले ताहिर को भी रासुका में निरुद्ध कर दिया था।
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बुधवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चौधारी संजीव कुमार ने बताया कि वीडीओ मोहम्मद अनस, महेश, ओम प्रकाश, शीशपाल, नो सिंह, अमरजीत, कमल सिंह, इमरान, सहदेव, नेमपाल को जमानत मिल गई है। जबकि रासुका लगने के कारण ग्राम प्रधान की जमानत पर कानूनी पेच फंस गया। जिस कारण उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका को वापस ले लिया है। वहीं मुख्य आरोपी ताहिर की ओर से अभी तक जमानत याचिका दायर नहीं की गई है।
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गोवंश की मौत के बाद शासन ने करीब पांच दिन पहले पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. तेजपाल सिंह को निलंबित कर दिया था।
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