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Amroha News: 21 साल पुराने मारपीट के मामले में दो पक्षों के छह लोगों को 3-3 साल की सजा

Tue, 07 Mar 2023 07:58 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Tue, 07 Mar 2023 07:58 AM IST
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Six people from two sides were sentenced to 3-3 years in the case of 21-year-old assault
अमरोहा। 21 साल पुराने मारपीट के मामले में न्यायालय ने दो पक्षों के छह लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो की मौत हो चुकी है। ये घटना मंडी धनौरा थानाक्षेत्र गनौरा गांव में हुई थी। गांव में कैलाश वाल्मीकि और छुट्टन त्यागी के परिवार रहते हैं। दोनों पक्षों के बीच वर्ष 2002 में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। छुट्टन त्यागी के खेत में कैलाश वाल्मीकि के पालतू सूअर घुस आए थे और उन्होंने मक्का व तरबूज की फसल बर्बाद कर दी थी। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। एक दूसरे ने जान से मारने की नीयत से हमला किया था। मंडी धनौरा थाना पुलिस ने कैलाश वाल्मीकि की तहरीर पर छुट्टन, सुभाष, दीपक, अनिल के खिलाफ मारपीट, धमकी और एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जबकि छुट्टन त्यागी की तहरीर पर कैलाश, करन सिंह, बबलू और राजपाल के खिलाफ मारपीट गाली-गलौज और जानलेवा हमला करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी जमानत पर बाहर थे। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी एसटी एक्ट तृप्ता चौधरी की अदालत में विचाराधीन था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कैलाश, छुट्टन की मृत्यु हो चुकी है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज सक्सेना ने पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर दोनों पक्षों को दोषी पाया और कैलाश पक्ष के करन सिंह, बबलू, राजपाल व दूसरे पक्ष के सुभाष, दीपक, अनिल को मारपीट के मामले में तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पक्षों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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