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Amroha News: चोरी, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के छह मामलों में छह आरोपियों को सजा
Sat, 23 Dec 2023 02:00 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 23 Dec 2023 02:00 AM IST
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अमरोहा। चोरी, मादक पदार्थ की तस्करी और अवैध असलहा रखने के मामले में न्यायालय ने छह आरोपियों को सजा सुनाई है। सभी छह आरोपियों पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत न्यायालय ने हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुआखेड़ा निवासी मोहम्मद उमर को एक साल दो महीने दो दिन की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं मुंढ़ापांडे थानाक्षेत्र के गांव संदर नगला निवासी वारिस को 8 महीने 1 दिन की सजा सुनाई गई है। एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
रजबपुर थानाक्षेत्र के गांव अतरासी निवासी महावीर को 11 महीने 8 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं डिडौली गांव निवासी रामअवतार को छह महीने नौ दिन की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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वहीं अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के गांव फैजाबाद निवासी सतीश को 6 महीने एक दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इस पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रेतिया में रहने वाले मोहम्मद अली को एक साल के सक्षम कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत न्यायालय ने हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुआखेड़ा निवासी मोहम्मद उमर को एक साल दो महीने दो दिन की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं मुंढ़ापांडे थानाक्षेत्र के गांव संदर नगला निवासी वारिस को 8 महीने 1 दिन की सजा सुनाई गई है। एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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रजबपुर थानाक्षेत्र के गांव अतरासी निवासी महावीर को 11 महीने 8 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं डिडौली गांव निवासी रामअवतार को छह महीने नौ दिन की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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वहीं अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के गांव फैजाबाद निवासी सतीश को 6 महीने एक दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इस पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रेतिया में रहने वाले मोहम्मद अली को एक साल के सक्षम कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।