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Amroha News: किशोरी से दुष्कर्म और शादी करने के दोषी को सात साल की सजा
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अमरोहा। आठ साल पहले 12 साल की किशोरी को अगवा कर शादी करने और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी जमानत पर चल रहा था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
ये घटना बछरायूं थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। 13 जून 2014 की शाम छह बजे मोहल्ले का ही रहने वाला युवक किसान की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। दोनों घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और पांच हजार रुपये लेकर गए थे। जिसके बाद आरोपी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर उसके साथ शादी कर ली। इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। किशोरी के बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी की गई। बाद में पुलिस ने आरोपी फिरोज को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद वह जमानत पर छूट गया था। ये मुकदमा अपर जिला सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय कुसुमलता की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नवीन कुमार त्यागी पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी फिरोज को दोषी करार दिया। यहीं से उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। इसके बाद शुक्रवार को न्यायालय ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की और 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 8 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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ये घटना बछरायूं थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। 13 जून 2014 की शाम छह बजे मोहल्ले का ही रहने वाला युवक किसान की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। दोनों घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और पांच हजार रुपये लेकर गए थे। जिसके बाद आरोपी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर उसके साथ शादी कर ली। इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। किशोरी के बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी की गई। बाद में पुलिस ने आरोपी फिरोज को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद वह जमानत पर छूट गया था। ये मुकदमा अपर जिला सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय कुसुमलता की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नवीन कुमार त्यागी पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी फिरोज को दोषी करार दिया। यहीं से उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। इसके बाद शुक्रवार को न्यायालय ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की और 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 8 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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