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दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर और निर्माता पर 7.5 लाख रुपये जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 16 Feb 2020 02:06 AM IST
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seven lakh fifty thousand fine on low quality food sample
अमरोहा। बगैर लाइसेंस के सामान बेचने पर दुकानदार समेत पांच के खिलाफ कार्रवाई हुई है। प्रयोगशाला की जांच में खड़ा धनिया और सेंधा नमक अपमिश्रित और अधोमानक मिले हैं। इन पांच लोगों पर 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निर्माता पर 2.5-2.5 लाख रुपये, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना शामिल है। इसके अलावा दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं मिला है। इसके चलते उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना शामिल है। कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा है।
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खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने 29 मई को कृषक नगर-भवालपुर चौराहे पर एक दुकान से धनिया और सेंधा नमक का नमूना लिया था। दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं मिला था। टीम ने धनिया और सेंधा नमक का नमूना एकत्र कर उसे जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा था। जांच में धनिया और सेंधा नमक अपमिश्रित और अधोमानक मिले। एडीएम गुलाब चंद की कोर्ट ने दुकानदार संजय कुमार पर दोनों मामलों में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा धनौरा के डिस्ट्रीब्यूटर पर 1.5 लाख रुपये जुर्माना तय किया है। साथ ही मामले में अपमिश्रित और अधोमानक सामान निर्मित करने पर जयपुर-राजस्थान की फर्म पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
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