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Amroha News: दूध, पनीर, मावे के नमूने फेल, 2.30 लाख का जुर्माना
Mon, 03 Feb 2025 01:46 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Mon, 03 Feb 2025 01:46 AM IST
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अमरोहा। बाजार में बिकने वाले दूध, पनीर व मावे के नमूने जांच में फेल हो गए। इन खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने वालों पर एडीएम वित्त व राजस्व की कोर्ट द्वारा 2.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की और से मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए छापामार अभियान चलाया जाता है। जहां से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं। नमूने फेल होने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाता है। जहां से जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। जनवरी माह में एडीएम वित्त व राजस्व ब्रजेश कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने 15 मामलों में सुनवाई के बाद जुर्माने की कार्रवाई की है। जिसके तहत नसरूद्दीन निवासी शकरपुर के भैंस का दूध, इमरान निवासी भीकनपुर मूंडा का मिश्रित दूध, जुबैर निवासी एहसान अली का मावा जांच में खरा नहीं पाया। इसके अलावा मोहम्मद सलीम निवासी पांयती कला का धनिया पाउडर, गुड्डू खान निवासी कटाई का सफेद रसगुल्ला, योगेंद्र सिंह निवासी चकमहमूद का मिश्रित दूध, एमएस आध्या फूड, जेआर कांप्लेक्स मंडौली दिल्ली व ड्राइवर रामअवतार का मिस्टर जॉय मिल्क चोको, हैदर अली निवासी मोहरका पट्टी व इरफान अहमद निवासी नौगांवा सादात का पनीर का नमूना भी जांच में फेल हो गया। मीट विक्रेता बब्लू चंद निवासी कंचन बाजार धनौरा पर एफएसएस एक्ट की धारा 56/58 के तहत जुर्माने की कार्रवाई की गई है। खालिद अली निवासी महेशरा गजरौला का मिश्रित दूध, बलराम सिंह निवासी पीपली कला, मटीपुरा का मिश्रित दूध, देवेंद्र सिंह निवासी सुल्तान नगर गजरौला का मिल्क केक, सोमवीर निवासी इकोना संभल का मिश्रित दूध व अनीस निवासी लक्ष्मीनगर का पनीर का नमूना जांच में अधोमानक मिलने पर कोर्ट द्वारा सभी पर 2.30 लाख रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
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खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की और से मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए छापामार अभियान चलाया जाता है। जहां से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं। नमूने फेल होने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाता है। जहां से जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। जनवरी माह में एडीएम वित्त व राजस्व ब्रजेश कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने 15 मामलों में सुनवाई के बाद जुर्माने की कार्रवाई की है। जिसके तहत नसरूद्दीन निवासी शकरपुर के भैंस का दूध, इमरान निवासी भीकनपुर मूंडा का मिश्रित दूध, जुबैर निवासी एहसान अली का मावा जांच में खरा नहीं पाया। इसके अलावा मोहम्मद सलीम निवासी पांयती कला का धनिया पाउडर, गुड्डू खान निवासी कटाई का सफेद रसगुल्ला, योगेंद्र सिंह निवासी चकमहमूद का मिश्रित दूध, एमएस आध्या फूड, जेआर कांप्लेक्स मंडौली दिल्ली व ड्राइवर रामअवतार का मिस्टर जॉय मिल्क चोको, हैदर अली निवासी मोहरका पट्टी व इरफान अहमद निवासी नौगांवा सादात का पनीर का नमूना भी जांच में फेल हो गया। मीट विक्रेता बब्लू चंद निवासी कंचन बाजार धनौरा पर एफएसएस एक्ट की धारा 56/58 के तहत जुर्माने की कार्रवाई की गई है। खालिद अली निवासी महेशरा गजरौला का मिश्रित दूध, बलराम सिंह निवासी पीपली कला, मटीपुरा का मिश्रित दूध, देवेंद्र सिंह निवासी सुल्तान नगर गजरौला का मिल्क केक, सोमवीर निवासी इकोना संभल का मिश्रित दूध व अनीस निवासी लक्ष्मीनगर का पनीर का नमूना जांच में अधोमानक मिलने पर कोर्ट द्वारा सभी पर 2.30 लाख रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
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