{"_id":"64df7f1e42d617df260cc45e","slug":"sambhal-ten-years-imprisonment-person-who-kidnapped-and-raped-a-teenager-court-imposed-fine-27-thousand-2023-08-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"संभल: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को दस साल की कैद, कोर्ट ने 27 हजार का जुर्माना भी लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
संभल: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को दस साल की कैद, कोर्ट ने 27 हजार का जुर्माना भी लगाया
Fri, 18 Aug 2023 07:54 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
Published by: विमल शर्मा
Updated Fri, 18 Aug 2023 07:54 PM IST
सार
चंदौसी के एक मोहल्ला निवासी महिला ने अप्रैल 2018 को कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उसकी पुत्री को मोहल्ले का ही युवक बहलाकर अपने साथ ले गया। आरोप लगाया था कि युवक ने पुत्री के साथ दुर्ष्कम किया था।
विज्ञापन
संभल की कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अमरोहा में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दस साल के कारावास व 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरि ओमप्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि चंदौसी के मोहल्ला निवासी महिला ने 15 अप्रैल 2018 को कोतवाली में तहरीर दी थी।
विज्ञापन
इसमें कहा था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को मोहल्ले का युवक बहलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी और आरोपी बदायूं के थाना बिल्सी के मोहल्ला नबाव गंज निवासी शकील को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद किशोरी को बरामद कर उसके बयान दर्ज करवाए गए।
विज्ञापन
बताया था कि आरोपी शकील पीड़िता को मुरादाबाद से बरेली नशीली चाय पिलाकर ले गया था। जहां उसके साथ बिना उसकी मर्जी के गलत काम किया था। वहां से आरोपी पीड़िता को हरिद्वार ले गया। हरिद्वार से अलीगढ़ ले गया। सभी जगह पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
बाद में वह बिल्सी अपने घर के लिए गया था। तब चंदौसी में बदायूं चुंगी से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में हुई। न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने शकील को दोषी मानते हुए दस के कठोर कारावास व 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।