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कक्षा आठ की छात्रा से दुष्कर्म में रिश्तेदार को 10 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 02 Oct 2021 12:45 AM IST
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Relative sentenced to 10 years for raping class eight student
अमरोहा। छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने रिश्तेदार को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी जेल में बंद है।
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यह घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यहां पर मजदूर का परिवार रहता है। मजदूर की 14 वर्षीय बेटी कक्षा आठ की छात्रा थी। 12 अगस्त 2018 को मजदूर की पत्नी हसनपुर के बाजार से छात्रा के लिए स्कूल की ड्रेस लेने के लिए गई थी। तभी उनका दूर का रिश्तेदार उनके घर पहुंचा और छात्रा को बहला-फुसलाकर कर हसनपुर स्थित एक मकान में ले गया। यहां छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देकर आरोपी छात्रा को मकान में बंद छोड़कर फरार हो गया। करीब चौबीस घंटे छात्रा मकान में बंद रही। परिजनों ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तेरह अगस्त की शाम पुलिस ने छात्रा को कमरे से बरामद किया था। इसके बाद छात्रा ने परिजनों को आपबीती सुनाई। पिता ने आरोपी बब्बू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से बब्बू मुरादाबाद कारागार में बंद है।
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यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने जोरदार पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी बब्बू को दोषी करार दिया और 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 13 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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