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दुष्कर्मी को दस साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 19 Nov 2021 01:54 AM IST
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rapist sentenced to ten years
अमरोहा। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) तृतीय की अदालत ने अभियुक्त नदीम को दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत का फैसला आने के बाद अभियुक्त को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के एक गांव में घटना घटित हुई थी। मुरादाबाद जनपद के कांठ थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 14 वर्षीय बेटी नौगांवा सादात थानाक्षेत्र स्थित अपनी ननिहाल आई हुई थी। किशोरी के गांव निवासी नदीम उनके घर आता-जाता था। 12 अप्रैल 2016 की दोपहर नदीम किशोरी की ननिहाल पहुंचा। उसने किशोरी की मां की तबियत खराब बताते हुए उसे अपने साथ ले गया। दूसरे दिन किशोरी का पिता ससुराल पहुंचा, तो मामले की जानकारी हुई। परिजनों ने उसे काफी तलाश किया। हालांकि उनका कोई सुराग नहीं लगा। पीड़िता पिता ने नौगांवा सादात थाने में आरोपी नदीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। करीब सात महीने बाद पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया। इस दौरान पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी नदीम के खिलाफ दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई गईं। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गया। दोनों पक्षों में आपसी समझौता भी हो गया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो) तृतीय संजय कुमार चतुर्थ की अदालत में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी नदीम को दोषी करार दिया और 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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