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पंचायत में युवक पर जानलेवा हमला करने में दोषी को पांच साल की सजा
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अमरोहा। पंचायत के दौरान युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी जमानत पर बाहर था, फैसला आने के बाद कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र सतेड़ा गांव में हुई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे सिंह ने बताया कि गांव निवासी वेदराज और बिजेंदर ब्रजघाट में नौकरी करते थे। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट हो गई थी। समझौते के लिए 27 अक्टूबर 2016 को गांव में धर्मपाल सिंह के घेर में पंचायत चल रही थी। तभी बिजेंदर ने वेदराज को अवैध तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में वेदराज के भाई संजीव की तहरीर पर पुलिस ने हत्या की कोशिश की एफआईआर दर्ज की थी। बाद में आरोपी बिजेंदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके कुछ दिन बाद बिजेंदर जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-4 की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। इस दौरान साक्ष्य और सबूतों के आधार पर बिजेंदर को दोषी करार दिया और पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र सतेड़ा गांव में हुई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता रामभरोसे सिंह ने बताया कि गांव निवासी वेदराज और बिजेंदर ब्रजघाट में नौकरी करते थे। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट हो गई थी। समझौते के लिए 27 अक्टूबर 2016 को गांव में धर्मपाल सिंह के घेर में पंचायत चल रही थी। तभी बिजेंदर ने वेदराज को अवैध तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में वेदराज के भाई संजीव की तहरीर पर पुलिस ने हत्या की कोशिश की एफआईआर दर्ज की थी। बाद में आरोपी बिजेंदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके कुछ दिन बाद बिजेंदर जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-4 की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। इस दौरान साक्ष्य और सबूतों के आधार पर बिजेंदर को दोषी करार दिया और पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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