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Amroha News: चेक बाउंस के मामले में प्रॉपर्टी डीलर को छह महीने की सजा
Fri, 20 Jun 2025 01:31 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 20 Jun 2025 01:31 AM IST
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अमरोहा।
चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने दोषी प्रॉपर्टी डीलर को छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 13.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी प्रॉपर्टी डीलर जमानत पर जेल से बाहर है।
अमरोहा के मोहल्ला जय ओम नगर निवासी हरिदास राशन डीलर हैं। उनके जिला पंचायत कार्यालय के पास मोहल्ला छेवड़ा निवासी राजेंद्र कुमार वरुण से संबंध थे। राजेंद्र प्रॉपर्टी का काम करता है। राजेंद्र ने राशन डीलर को प्लाॅट खरीदने के लिए कहा। इस पर हरिदास ने प्लाॅट खरीदने के लिए 11.36 लाख रुपये प्रॉपर्टी डीलर राजेंद्र कुमार को दे दिए, लेकिन राजेंद्र ने काफी समय तक प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई। वहीं, रकम लौटने में भी टालमटोल करता रहा। राशन डीलर के दबाव बनाने पर राजेंद्र कुमार ने राशन डीलर को 11.36 लाख रुपये के दो चेक दे दिए।
इसके बाद राशन डीलर हरिदास ने 11 नवंबर 2020 को भुगतान के लिए चेकों को बैंक में जमा कर दिया, जो बाउंस हो गए। इस पर राशन डीलर हरिदास ने प्रॉपर्टी डीलर पर रुपये हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही मामले में राशन डीलर ने कोर्ट की शरण ली। चार साल छह महीने तक यह मुकदमा कोर्ट में चला रहा।
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यह मुकदमा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अभिषेक कुमार व्यास की अदालत में चल रहा था। वादी पक्ष की ओर से पैरवी पंकज कुमार एडवोकेट ने पैरवी की। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने राजेंद्र कुमार वरुण को दोषी करार दिया और छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 13.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने दोषी प्रॉपर्टी डीलर को छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 13.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी प्रॉपर्टी डीलर जमानत पर जेल से बाहर है।
अमरोहा के मोहल्ला जय ओम नगर निवासी हरिदास राशन डीलर हैं। उनके जिला पंचायत कार्यालय के पास मोहल्ला छेवड़ा निवासी राजेंद्र कुमार वरुण से संबंध थे। राजेंद्र प्रॉपर्टी का काम करता है। राजेंद्र ने राशन डीलर को प्लाॅट खरीदने के लिए कहा। इस पर हरिदास ने प्लाॅट खरीदने के लिए 11.36 लाख रुपये प्रॉपर्टी डीलर राजेंद्र कुमार को दे दिए, लेकिन राजेंद्र ने काफी समय तक प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई। वहीं, रकम लौटने में भी टालमटोल करता रहा। राशन डीलर के दबाव बनाने पर राजेंद्र कुमार ने राशन डीलर को 11.36 लाख रुपये के दो चेक दे दिए।
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इसके बाद राशन डीलर हरिदास ने 11 नवंबर 2020 को भुगतान के लिए चेकों को बैंक में जमा कर दिया, जो बाउंस हो गए। इस पर राशन डीलर हरिदास ने प्रॉपर्टी डीलर पर रुपये हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही मामले में राशन डीलर ने कोर्ट की शरण ली। चार साल छह महीने तक यह मुकदमा कोर्ट में चला रहा।
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यह मुकदमा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अभिषेक कुमार व्यास की अदालत में चल रहा था। वादी पक्ष की ओर से पैरवी पंकज कुमार एडवोकेट ने पैरवी की। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने राजेंद्र कुमार वरुण को दोषी करार दिया और छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 13.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।