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Amroha News: गोशाला के मामले में लापरवाही पर प्रधान के खाता संचालन पर रोक
Fri, 27 Jun 2025 01:51 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 27 Jun 2025 01:51 AM IST
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अमरोहा। हसनपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत चकूनी में संचालित हो रही अस्थायी गोशाला के संचालन में लापरवाही पर पंचायत के खाता संचालन पर रोक लगा दी गई है। इस अवधि के दौरान केवल पंचायत सहायक और केयरटेकर का मानदेय ही निकाला जा सकेगा। बार-बार अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पर यह कार्रवाई की गई है।
डीपीआरओ पारूल सिसोदिया ने बताया कि चकूनी पंचायत में अस्थायी गोशाला संचालित है, लेकिन ग्राम प्रधान कमलेश ने इसका पर्यवेक्षण सहीं ढंग से नहीं किया है। पंचायत सचिव विपिन कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया कि करीब एक माह पूर्व गोशाला की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिस कारण आवारा पशु आए दिन पशुओं पर हमला करते हैं। कई बार निर्देशों के बाद भी दीवार को दुरुस्त नहीं कराया गया।
सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा ने भी गोशाला में कैमरे लगवाने व केयर टेकर के विश्राम को अतिरिक्त कक्ष बनाने व पानी के लिए ड्रम की खरीद के निर्देश दिए गए, लेकिन सीडीओ के निर्देश का पालन भी प्रधान द्वारा नहीं किया गया। डीपीआरओ ने बताया कि प्रधान द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निवर्हन ठीक ढंग से नहीं किया गया।
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उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, हठधर्मिता व पदीय दायित्वों में शिथिलता बरतने पर ग्राम प्रधान के संपूर्ण ग्राम निधि खातों पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि ग्राम निधि खातों से धन का आहरण करने पर पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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डीपीआरओ पारूल सिसोदिया ने बताया कि चकूनी पंचायत में अस्थायी गोशाला संचालित है, लेकिन ग्राम प्रधान कमलेश ने इसका पर्यवेक्षण सहीं ढंग से नहीं किया है। पंचायत सचिव विपिन कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया कि करीब एक माह पूर्व गोशाला की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिस कारण आवारा पशु आए दिन पशुओं पर हमला करते हैं। कई बार निर्देशों के बाद भी दीवार को दुरुस्त नहीं कराया गया।
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सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा ने भी गोशाला में कैमरे लगवाने व केयर टेकर के विश्राम को अतिरिक्त कक्ष बनाने व पानी के लिए ड्रम की खरीद के निर्देश दिए गए, लेकिन सीडीओ के निर्देश का पालन भी प्रधान द्वारा नहीं किया गया। डीपीआरओ ने बताया कि प्रधान द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निवर्हन ठीक ढंग से नहीं किया गया।
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उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, हठधर्मिता व पदीय दायित्वों में शिथिलता बरतने पर ग्राम प्रधान के संपूर्ण ग्राम निधि खातों पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि ग्राम निधि खातों से धन का आहरण करने पर पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।