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Amroha News: एक बार में जमा करें व्यवसायिक वाहनों का टैक्स

Sun, 08 Dec 2024 02:37 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sun, 08 Dec 2024 02:37 AM IST
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Pay tax for commercial vehicles in one go
अमरोहा। जिले के 35 सौ व्यवसायिक वाहनों के मालिकों पर 8.45 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। परिवहन विभाग ने बकायेदार वाहन मालिकों को एक मुश्त टैक्स राशि चुकाने पर जुर्माना में छूट देने का एलान किया है। इसके लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दी है। इसके लिए संचालकों को तिपहिया व हल्के मोटर यानों (7500 किग्रा सकल यान भार तक) के मामले में आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपये और अन्य वाहनों के लिए 500 रुपये की राशि जमा करनी होगी। इसके बाद एक बार में टैक्स जमा कर सकते हैं।
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एआरटीओ प्रवर्तन महेश चंद शर्मा ने बताया कि ओटीएस के तहत छह नवंबर 2024 को या इससे पहले पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों पर लागू टैक्स एक बार में जमा कर सकते हैं। यह योजना छह नवंबर को शुरू हुई है और पांच फरवरी 2025 तक चलेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए वाहन मालिक को आवेदन करना होगा। सभी बकायेदारों को भी सूचना दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे वाहन मालिक भी ले सकते हैं, जिनके मामले न्यायालय में लंबित हैं या फिर उनका वाहन कब्जे में ले लिया गया है और उनका वसूली प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। योजना का लाभ पाने के लिए वाहन मालिकों को बकाया टैक्स एक साथ जमा करना होगा। ऐसा करने के बाद ही जुर्माने में छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक ओटीएस का लाभ उठाते हुए 126 वाहन मालिकों ने 32 लाख रुपये जमा किए है।
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