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Amroha News: आर्म्स एक्ट के दोषी को एक साल की सजा, 500 रुपये जुर्माना
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अमरोहा। आर्म्स एक्ट के 16 साल पुराने मामले में एडीजे तृतीया की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर चल रहा था।
मामला गजरौला थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 2010 में गजरौला पुलिस ने रजबपुर थानाक्षेत्र के गांव बल्दाना हीरा सिंह निवासी संग्राम सिंह को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। बाद में आरोपी जमानत पर रिहा हो गया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे तृतीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने प्रभावी पैरवी की। बुधवार को न्यायालय ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी संग्राम सिंह को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई तथा 500 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला गजरौला थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 2010 में गजरौला पुलिस ने रजबपुर थानाक्षेत्र के गांव बल्दाना हीरा सिंह निवासी संग्राम सिंह को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। बाद में आरोपी जमानत पर रिहा हो गया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे तृतीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने प्रभावी पैरवी की। बुधवार को न्यायालय ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी संग्राम सिंह को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई तथा 500 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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