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Amroha News: अब गांवों में भी भवन बनाने से पहले पास कराना होगा नक्शा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Aug 2024 05:28 AM IST
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Now even in villages the map will have to be approved before building a building
अमरोहा। नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों की तरह अब गांवों में मकान, दुकान या कोई व्यवसायिक भवन बनाने वाले को नक्शा पास कराना जरूरी होगा। इसके लिए भवन मालिक को जिला पंचायत कार्यालय से अनुमति लेकर नक्शा पास कराना होगा। साथ ही जानकारी देनी होगी कि वह वहां क्या-क्या बनवा रहे हैं। नक्शा पास कराने के लिए शुल्क भी जमा करना होगा।
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अभी तक नगरपालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में मकान या किसी व्यावसायिक भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया पूरी कराना अनिवार्य था। बिना विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराए निर्माण नहीं कराया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रक्रिया लागू नहीं होती थी। लेकिन, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की ओर से लगातार सुविधाएं दी जा रही हैं। अब गांवों में भी भवन निर्माण को लेकर नक्शा पास कराना अनिवार्य हो गया है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन के बाद शासन जिले के लिए गजट जारी कर दिया है। जिसके तहत गांव में भवन निर्माण कराने से पूर्व नक्शा पास कराना होगा।
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नगर पालिका और एडीएम में शामिल गांव अलग रहेंगे
जिले के कई गांव एमडीए में शामिल हो चुके हैं, जबकि परिसीमन के बाद कई गांव अमरोहा नगरपालिका में भी शामिल हुए। एमडीए, नगरपालिका, नगर पंचायत में शामिल गांवों इससे अलग रहेंगे। उन गांवों में भवनों का नक्शा एमडीए या विनियमित क्षेत्र से पास कराना होता है। इसके अलावा जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों में जिला पंचायत कार्यालय से नक्शा पास कराना होगा।
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व्यवसायिक और आवासीय भवन के लिए है अलग-अलग शुल्क

जिला पंचायत को जारी गजट के अनुसार व्यवसायिक भवन की श्रेणी में खासतौर पर आवास के लिए भूमि की प्लाॅटिंग, अस्पताल का निर्माण, गोदाम, मॉल, फार्म हाउस, दुकान, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर व निजी स्कूल निर्माण आदि को शामिल किया गया है। आवासीय व शैक्षणिक पर 25 रुपये तो व्यवसायिक भवन के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके तहत 300 वर्ग मीटर एरिया तक मकान, दुकान, व्यवसायिक भवन पर शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन उससे अधिक क्षेत्र में निर्माण पर 25 से 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लिया जाएगा।
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देनी होगी इनकी जानकारी
जिला पंचायत के नए नियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मकान, दुकान, प्लाॅट के नक्शे तैयारी करते समय विभिन्न जानकारी देनी होगी। इसमें बताना होगा कि किचन, बाथरूम, कमरे, गोदाम, आंगन, बरामदे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। इसके अलावा निर्माण के समय फायर, रेन वाट हार्वेस्टिंग सिस्टम, पार्किंग जनरेटर स्थल, एसी लगाने आदि के संबंध में जानकारी देनी होगी।


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शासन की ओर जिला पंचायत के लिए नया गजट जारी हुआ है। इसके तहत गांवों में आवासीय और व्यवसायिक भवनों के निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में कुछ लोगों द्वारा नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया है। जिनकी प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है।
-जितेंद्र कुमार तोमर, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत

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