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Amroha News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को तीन साल तीन माह की सजा
Fri, 07 Feb 2025 01:56 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 07 Feb 2025 01:56 AM IST
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अमरोहा। एनडीपीएस एक्ट के दोषी को कोर्ट ने तीन साल तीन माह 20 दिन की सजा सुनाई है। साथ की 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल, दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
यह मामला गजरौला थाने से जुड़ा है। 21 अक्तूबर 2016 को गजरौला थाने के तत्कालीन दरोगा नीरज कुमार टीम के साथ गश्त कर रहे थे। उन्होंने भानपुर फाटक के पास एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अली शेर उर्फ शेर अली निवासी शकरपुर थाना रजबपुर बताया। आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक का कट्टा बरामद हुआ, जिसमें डोडा चूर्ण से भरी 10 पॉलिथीन बरामद हुईं। प्रत्येक पॉलिथीन में एक किलो डोडा चूर्ण था। मामले में पुलिस ने अली शेर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा था।
यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी अली शेर उर्फ शेर अली को दोषी करार दिया। साथ ही उसे तीन साल तीन माह 20 दिन की सजा सुनाई।
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यह मामला गजरौला थाने से जुड़ा है। 21 अक्तूबर 2016 को गजरौला थाने के तत्कालीन दरोगा नीरज कुमार टीम के साथ गश्त कर रहे थे। उन्होंने भानपुर फाटक के पास एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अली शेर उर्फ शेर अली निवासी शकरपुर थाना रजबपुर बताया। आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक का कट्टा बरामद हुआ, जिसमें डोडा चूर्ण से भरी 10 पॉलिथीन बरामद हुईं। प्रत्येक पॉलिथीन में एक किलो डोडा चूर्ण था। मामले में पुलिस ने अली शेर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा था।
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यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी अली शेर उर्फ शेर अली को दोषी करार दिया। साथ ही उसे तीन साल तीन माह 20 दिन की सजा सुनाई।
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