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नेशनल खिलाड़ी को तीन तलाक देने में पति के खिलाफ मुकदमा
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अमरोहा। नेशनल नेटबॉल खिलाड़ी रही शुमायला को तीन तलाक देने समेत कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों के बीच दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है। शुक्रवार को पैरवी करने कचहरी आए थे। जहां पति ने उसे तीन तलाक दिया था। पीड़िता ने सीओ सिटी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। तीन तलाक बिल पास होने के बाद अमरोहा में यह पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहॉल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
नगर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला पीरजादा निवासी शुमायला की शादी वर्ष 2014 में लखनऊ के थाना गुलशागंज के अमेठी निवासी मोहम्मद फारुख अली आजम अब्बासी के साथ हुई थी। वर्ष 2015 में पति ने उसे घर से निकाल दिया था। शुमायला ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न मुकदमा दर्ज कराया था। वर्ष 2016 में उसके पति ने शुमायला को तीन तलाक दे दिया था। शुमायला के पास एक बेटी भी है जिसके लेकर वह अपने मायके में रहती है। दोनों के बीच दहेज उत्पीड़न का मुकदमा अमरोहा न्यायालय में चल रहा है। शुक्रवार को शुमायला ने सीओ को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह दहेज उत्पीड़न के मुकदमे की तारीख पर गई थी। जहां उसका पति भी तारीख पर आया हुआ था। कचहरी परिसर में दोनों का आमना-सामना हुआ तो वह गाली-गलौज करने लगा। जान से मारने की धमकी दी और तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कह कर तलाक दे दिया। अश्लील हरकत की। शुमायला ने अपनी और बच्ची की जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग थी। देहात थानाध्यक्ष किरनपाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मोहम्मद फारुख अली आजम अब्बासी के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा 3, 4 और आईपीसी की धारा 505, 504, 506, 498ए और 294 तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपों की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. विपिन ताडा, एसपी आमरोहा
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नगर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला पीरजादा निवासी शुमायला की शादी वर्ष 2014 में लखनऊ के थाना गुलशागंज के अमेठी निवासी मोहम्मद फारुख अली आजम अब्बासी के साथ हुई थी। वर्ष 2015 में पति ने उसे घर से निकाल दिया था। शुमायला ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न मुकदमा दर्ज कराया था। वर्ष 2016 में उसके पति ने शुमायला को तीन तलाक दे दिया था। शुमायला के पास एक बेटी भी है जिसके लेकर वह अपने मायके में रहती है। दोनों के बीच दहेज उत्पीड़न का मुकदमा अमरोहा न्यायालय में चल रहा है। शुक्रवार को शुमायला ने सीओ को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह दहेज उत्पीड़न के मुकदमे की तारीख पर गई थी। जहां उसका पति भी तारीख पर आया हुआ था। कचहरी परिसर में दोनों का आमना-सामना हुआ तो वह गाली-गलौज करने लगा। जान से मारने की धमकी दी और तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कह कर तलाक दे दिया। अश्लील हरकत की। शुमायला ने अपनी और बच्ची की जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग थी। देहात थानाध्यक्ष किरनपाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मोहम्मद फारुख अली आजम अब्बासी के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा 3, 4 और आईपीसी की धारा 505, 504, 506, 498ए और 294 तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपों की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. विपिन ताडा, एसपी आमरोहा