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Amroha News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा

Wed, 24 Sep 2025 02:45 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Wed, 24 Sep 2025 02:45 AM IST
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Man sentenced to 12 years rigorous imprisonment for raping a minor girl
अमरोहा। छह साल पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर जेल से बाहर था, न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना बछरायूं थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 28 सितंबर 2019 की सुबह 10 बजे किसान की 14 वर्षीय बेटी को बिजनौर जनपद के हल्दौर थानाक्षेत्र के पावटी गांव के रहने वाला कपिल बहला कर ले गया। इस दौरान उसने किशोरी को कई दिन तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा।
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किसान की तहरीर पर कपिल के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। एक अक्तूबर 2019 को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी कपिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने किशोरी के न्यायालय में बयान दर्ज कराए। जिसके आधार पर आरोपी कपिल के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं की बढ़ोतरी की गई। बाद में पुलिस ने कपिल को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। फिलहाल कपिल जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी कर रहे थे।
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मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी कपिल को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जमाना लगाया है।
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