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Amroha News: किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:36 AM IST
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Man sentenced to 10 years for holding teenage girl captive and raping her
अमरोहा। आदमपुर थाना क्षेत्र में किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के करीब तीन साल पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी करन सिंह को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाए जाने के बाद जमानत पर बाहर चल रहे दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान की 17 वर्षीय बेटी 26 जून 2023 को परिजनों को बिना बताए घर से चली गई थी। किशोरी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका उपचार चल रहा था। तलाश के दौरान वह बीझलपुर मार्ग पर लावारिस हालत में रोती हुई मिली। वहां से गुजर रहे बाइक सवार राहगीर उसे घर पहुंचा गए।
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किशोरी ने परिजनों को बताया कि आदमपुर निवासी करन सिंह उसे झाड़ियों में खींचकर ले गया था। वहां मारपीट कर अपनी शर्ट से उसके दोनों हाथ बांध दिए और दुष्कर्म किया।
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परिजनों ने आदमपुर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने करीब 120 पन्नों का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। करीब तीन साल चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी की।

शुक्रवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर करन सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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