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Amroha News: अवैध तमंचा रखने के दोषी को एक साल की सजा

Thu, 11 Jun 2026 01:44 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 11 Jun 2026 01:44 AM IST
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Man convicted of possessing an illegal country-made pistol sentenced to one year in prison.
अमरोहा। आर्म्स एक्ट के एक मामले में अदालत ने संभल निवासी आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला एडीजे तृतीय की अदालत ने सुनाया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी जमानत पर चल रहा था।
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मामला थाना सैदनगली क्षेत्र से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार सात जून 2018 को थाना सैदनगली में तैनात तत्कालीन दरोगा किरनपाल सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को एक युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम सलीम उर्फ मलाई कोपता निवासी मोहल्ला जगत कॉलोनी जिला संभल बताया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। बाद में आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। कुछ समय बाद वह जमानत पर रिहा हो गया था। मामले की सुनवाई एडीजे तृतीय की अदालत में चल रही थी। अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए अदालत ने आरोपी सलीम को दोषी करार दिया। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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