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Amroha News: चार साल की मूकबधिर बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
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अमरोहा। रहरा थाना क्षेत्र में टॉफी का लालच देकर चार साल की मूकबधिर बच्ची से दुष्कर्म करने वाले 24 वर्षीय बंटी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना के बाद से ही वह जेल में बंद था।
मामला गंगा किनारे बसे एक गांव का है। नौ दिसंबर 2025 को दोपहर करीब तीन बजे किसान अपनी पत्नी, भाई और भाभी के साथ खेत पर गया था। घर पर चार वर्षीय बेटी अन्य बच्चों के साथ थी। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला बंटी बच्ची को टॉफी का लालच देकर कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। मूकबधिर होने के कारण बच्ची चिल्ला नहीं सकी। परिवार के लौटने पर बंटी भाग निकला। बच्ची की हालत देखकर परिजन उसे थाने ले गए।
पुलिस ने किसान की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। तभी से वह जेल में बंद था और उसे जमानत नहीं मिली थी।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी की। बृहस्पतिवार को अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर बंटी को दोषी करार दिया। शुक्रवार को सजा पर सुनवाई के बाद उसे उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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मामला गंगा किनारे बसे एक गांव का है। नौ दिसंबर 2025 को दोपहर करीब तीन बजे किसान अपनी पत्नी, भाई और भाभी के साथ खेत पर गया था। घर पर चार वर्षीय बेटी अन्य बच्चों के साथ थी। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला बंटी बच्ची को टॉफी का लालच देकर कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। मूकबधिर होने के कारण बच्ची चिल्ला नहीं सकी। परिवार के लौटने पर बंटी भाग निकला। बच्ची की हालत देखकर परिजन उसे थाने ले गए।
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पुलिस ने किसान की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। तभी से वह जेल में बंद था और उसे जमानत नहीं मिली थी।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी की। बृहस्पतिवार को अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर बंटी को दोषी करार दिया। शुक्रवार को सजा पर सुनवाई के बाद उसे उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।