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Amroha News: विधायक के फार्म हाउस में सामूहिक दुष्कर्म में बढ़ीं एससी-एसटी की धाराएं

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:59 AM IST
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SC/ST Act charges added in gang-rape case at MLA's farmhouse.
अमरोहा। उत्तराखंड के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के हसनपुर क्षेत्र के झूलपुरी स्थित फार्म हाउस में हरियाणा की युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के प्रमाणपत्र के आधार पर पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ा दी हैं। हसनपुर कोतवाली पुलिस अब अदालत में संशोधित रिपोर्ट पेश करेगी। इस बीच बिजनौर जेल में बंद आरोपी सिपाही प्रमोद कुमार की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। पुलिस के रिपोर्ट पेश करने के बाद जमानत अर्जी पर 14 अक्तूबर को सुनवाई होगी।
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हरियाणा के फतेहाबाद जिले की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया था कि एक महिला मित्र ने उसकी मुलाकात सीआरपीएफ में तैनात हेड कांस्टेबल मोहित से कराई थी। युवती के मुताबिक 21 सितंबर को वह सोनीपत में मोहित से मिली थी। मोहित ने घूमने जाने की बात कहकर उसे कार में बैठा लिया और सोनीपत से मेरठ ले गया। वहां सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर लालाराम यादव भी कार में सवार हो गए। इस रात तीनों मेरठ के एक होटल में रुके थे। अगले दिन दोनों युवती को लेकर हसनपुर पहुंचे। आरोप है कि हसनपुर कोतवाली के गेट के पास सादे कपड़ों में मौजूद दरोगा संजय तोमर भी कार में बैठ गया।
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इसके बाद सभी विधायक उमेश शर्मा के झूलपुरी स्थित फार्म हाउस पहुंचे और वहां कमरे लिए। कुछ देर बाद मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के खेड़ामस्तान गांव निवासी सिपाही प्रमोद कुमार खाना और शराब लेकर फार्म हाउस पहुंचा।
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आरोप है कि इसके बाद मोहित, लालाराम यादव और संजय तोमर उसके कमरे में जबरन घुस आए और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद प्रमोद कुमार भी कमरे में पहुंचा। युवती ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। इसके बाद उसने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस ने उसी रात फार्म हाउस पर छापा मारकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

सिपाही प्रमोद के अधिवक्ता कपिल चिकारा के अनुसार, जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने हसनपुर कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। इसी बीच पुलिस ने प्राथमिकी में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ा दीं। इसके चलते शुक्रवार को सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब मामले की अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को निर्धारित की गई है।
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