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Amroha News: दुष्कर्म के बाद बच्चे की गला दबाकर हत्या में किशोर अपचारी को 25 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 24 Mar 2023 01:56 AM IST
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Juvenile rapist gets 25 years in prison for strangling child after rape
अमरोहा। दो साल पहले दुष्कर्म के बाद दस साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या के मामले में न्यायालय ने किशोर अपचारी को 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वह जमानत पर बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है।
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ये घटना 25 मार्च 2020 को देहात थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उसका 10 वर्षीय बेटा गांव में ही एक धार्मिक स्थल के पास खेल रहा था। तभी गांव का ही रहने वाला 16 वर्षीय किशोर उसे गन्ना फैक्टरी के पीछे सरसों खेत में लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में पीड़ित के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था। ये मुकदमा बाल न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम डॉ कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी किशोरी अपचारी को दोषी करार दिया और 25 साल की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने बताया कि घटना के समय आरोपी की उम्र 16 साल थी और अब 18 साल से अधिक है। ऐसी स्थिति में उसे जेल में ही बने बाल सुधार गृह भेजा गया है।
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