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Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल तीन महीने की सजा
Wed, 02 Jul 2025 01:46 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 02 Jul 2025 01:46 AM IST
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अमरोहा। गैंगस्टर के दोषी को कोर्ट ने दो साल तीन महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल, दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
यह मामला नगर कोतवाली से जुड़ा है। 24 फरवरी 2023 को तत्कालीन इंस्पेक्टर हरीश वर्धन सिंह ने मोहल्ला कुरेशी निवासी अरबाज, मोहल्ला बेगम सराय निवासी फहीम उर्फ काला डॉन और इस्माइल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, सभी जमानत पर जेल से बाहर थे। यह लोग गिरोह बनाकर चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे। मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सोमवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई करते हुए आरोपी फहीम उर्फ काला डॉन को दोषी करार दिया। साथ ही उसे दो साल सात महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि, अन्य दो आरोपी की अरबाज और इस्माइल की पत्रावली अलग चल रही है।
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यह मामला नगर कोतवाली से जुड़ा है। 24 फरवरी 2023 को तत्कालीन इंस्पेक्टर हरीश वर्धन सिंह ने मोहल्ला कुरेशी निवासी अरबाज, मोहल्ला बेगम सराय निवासी फहीम उर्फ काला डॉन और इस्माइल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, सभी जमानत पर जेल से बाहर थे। यह लोग गिरोह बनाकर चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे। मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सोमवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई करते हुए आरोपी फहीम उर्फ काला डॉन को दोषी करार दिया। साथ ही उसे दो साल सात महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि, अन्य दो आरोपी की अरबाज और इस्माइल की पत्रावली अलग चल रही है।
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