{"_id":"6691c00eb7ba0dbf560ee157","slug":"gangster-act-convict-sentenced-to-four-years-in-prison-jpnagar-news-c-284-1-smbd1013-121965-2024-07-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार साल की सजा
विज्ञापन
अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के दोषी को न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वह जमानत पर जेल से बाहर था।
बछरायूं थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने 30 मई 2009 को चौहड़पुर गांव के रहने वाले चंद्रपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। चंद्रपाल इस गैंग का लीडर था। ये लोग हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। बाद में पुलिस ने चंद्रपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, गैंगस्टर एक्ट के दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और आरोपी चंद्रपाल को दोषी करार दिया। साथ ही चार साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
-- -- -
विज्ञापन
बछरायूं थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने 30 मई 2009 को चौहड़पुर गांव के रहने वाले चंद्रपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। चंद्रपाल इस गैंग का लीडर था। ये लोग हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। बाद में पुलिस ने चंद्रपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, गैंगस्टर एक्ट के दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और आरोपी चंद्रपाल को दोषी करार दिया। साथ ही चार साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।