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किशोरी से छेड़खानी में दोषी को चार साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 03 Apr 2022 12:57 AM IST
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four years jail to accused of misbehave with teeanager
अमरोहा। नाबालिग से छेड़खानी के मामले में न्यायालय में टावर पर नौकरी करने वाले युवक को चार साल कैद और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को सौंपने का आदेश दिया है।
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यह मामला देहात थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर अनुसूचित जाति के किसान का परिवार रहता है। उनकी 16 वर्षीय बेटी 15 मई 2018 को गांव में ही टावर पर काम करने वाले सुरेंद्र सिंह से तेल लेने के लिए गए थी। इस दौरान सुरेंद्र सिंह ने अकेला पाकर किशोरी से छेड़खानी की थी। परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घर लौटने के बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। बाद में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सुरेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर था। यह मुकदमा पॉक्सो प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में अंतिम सुनवाई की। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी के रखे गए तथ्यों का जवाब बचाव पक्ष का वकील नहीं दे सका। तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुरेंद्र सिंह को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। उसे जेल भेज दिया गया।
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