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अमरोहा: किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को चार साल का कारावास
Fri, 10 Feb 2023 01:45 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 10 Feb 2023 01:45 AM IST
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अमरोहा। घर में घुस कर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में न्यायालय ने दोषी युवक को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।ये घटना सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 23 सितंबर 2014 को किसान व उसकी पत्नी किसी काम से घर से बाहर गए थे। घर पर उनकी नाबालिग बेटी मौजूद थी। इसी दौरान गांव का ही नेमपाल सिंह घर में घुस आया तथा नाबालिग से छेड़छाड़ करने लगा। उसी दौरान पीड़िता की छोटी बहन आ गई तथा शोर मचा दिया, जिस पर नेमपाल मौके से भाग गया।
शाम को जब परिजन घर लौटे तो दोनों बहनों ने उन्हें पूरा मामला बताया। अगले दिन पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने नेमपाल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर छूट आया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट द्वितीय कुसुम लता की अदालत में चल रहा था। बुधवार को अदालत ने नेमपाल को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था।
बृहस्पतिवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए दोषी नेमपाल सिंह को चार साल के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी करते हुए दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की।
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शाम को जब परिजन घर लौटे तो दोनों बहनों ने उन्हें पूरा मामला बताया। अगले दिन पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने नेमपाल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर छूट आया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट द्वितीय कुसुम लता की अदालत में चल रहा था। बुधवार को अदालत ने नेमपाल को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था।
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बृहस्पतिवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए दोषी नेमपाल सिंह को चार साल के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी करते हुए दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की।
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