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किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 30 Apr 2022 12:00 AM IST
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Four years imprisonment for molesting teenager
अमरोहा। किशोरी से छेड़खानी के दोषी को न्यायालय ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सोलह हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। दोषी जमानत पर बाहर था, फैसला आने के बाद उसके कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह मामला नौगांवा सादात क्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 4 अगस्त 2020 की रात किसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर में सो रहा था। तभी गांव में रहने वाला उस्मान दीवार कूद कर घर में घुस आया और किसान की नाबालिग बेटी को तमंचे के बल पर घर से करीब सौ मीटर दूर ले गया। जहां उसने किशोरी के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर कपड़े फाड़ दिए। शोर पर किशोरी के परिजनों की आंख खुल गई। जैसे ही परिवार के लोग मौके की तरफ दौड़े, तभी अस्मान जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग निकला था। इस मामले में किसान ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने उस्मान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो द्वितीय कुसुमलता की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी एडवोकेट ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर उस्मान को दोषी करार दिया और चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 16 हजार रूपये जुर्माने लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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