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Amroha News: 93 ग्राहकों से 3.99 लाख के गबन में पूर्व ब्रांच मैनेजर पर मुकदमा
Mon, 29 Sep 2025 02:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Mon, 29 Sep 2025 02:28 AM IST
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हसनपुर (अमरोहा)। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर और एक कर्मचारी पर 93 ग्राहकों से 3.99 लाख रुपये के गबन और धोखाधड़ी करने में केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक अन्य कर्मचारी पर भी गबन का आरोप लगे हैं।
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक शाखा हसनपुर क्षेत्र से जुड़ी ओजस्वनी मलिक ने थाने में तहरीर दी। बताया कि अरविंद कुमार शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में वरिष्ठ ब्रांच प्रबंधक थे। 14 अगस्त 2025 को उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। बैंक प्रतिनिधि द्वारा की गई आंतरिक जांच में कई खुलासे हुए हैं। अरविंद पर 93 ग्राहकों के ऋण खातों में गबन करने का आरोप है जिनसे 3.99 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
इनमें से 72 ग्राहकों ने बैंक अफसरों को अरविंद के खिलाफ लिखित शिकायतें दी हैं। उधर, बैंक कर्मचारी भोले कुमार झा ने 17 मई 2025 को नौकरी छोड़ दी थी। उन पर भी 23 ग्राहकों के ऋण खातों से वसूली गई 43,540 रुपये की राशि का गबन करने का आरोप है। इन 23 ग्राहकों ने भी उनके खिलाफ शिकायत दी है।
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बैंक से जुड़ी ओजस्वनी मलिक ने बताया कि बार-बार अनुरोध करने पर भी दोनों ने राशि वापस करने से मना कर दिया और बैंक कर्मचारियों से अभद्रता की। इस धोखाधड़ी के कारण कई ग्राहकों के खाते समय पर भुगतान के बावजूद डिफॉल्ट के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं, जिससे उन्हें कष्ट हो रहा है और बैंक की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा है। सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर राजस्थान के भरतपुर निवासी अरविंद कुमार और आगरा के देओली निवासी भोले कुमार झा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक शाखा हसनपुर क्षेत्र से जुड़ी ओजस्वनी मलिक ने थाने में तहरीर दी। बताया कि अरविंद कुमार शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में वरिष्ठ ब्रांच प्रबंधक थे। 14 अगस्त 2025 को उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। बैंक प्रतिनिधि द्वारा की गई आंतरिक जांच में कई खुलासे हुए हैं। अरविंद पर 93 ग्राहकों के ऋण खातों में गबन करने का आरोप है जिनसे 3.99 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
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इनमें से 72 ग्राहकों ने बैंक अफसरों को अरविंद के खिलाफ लिखित शिकायतें दी हैं। उधर, बैंक कर्मचारी भोले कुमार झा ने 17 मई 2025 को नौकरी छोड़ दी थी। उन पर भी 23 ग्राहकों के ऋण खातों से वसूली गई 43,540 रुपये की राशि का गबन करने का आरोप है। इन 23 ग्राहकों ने भी उनके खिलाफ शिकायत दी है।
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बैंक से जुड़ी ओजस्वनी मलिक ने बताया कि बार-बार अनुरोध करने पर भी दोनों ने राशि वापस करने से मना कर दिया और बैंक कर्मचारियों से अभद्रता की। इस धोखाधड़ी के कारण कई ग्राहकों के खाते समय पर भुगतान के बावजूद डिफॉल्ट के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं, जिससे उन्हें कष्ट हो रहा है और बैंक की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा है। सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर राजस्थान के भरतपुर निवासी अरविंद कुमार और आगरा के देओली निवासी भोले कुमार झा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।