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Amroha News: मारपीट के मामले में पांच को तीन साल की सजा
Sun, 05 Oct 2025 02:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sun, 05 Oct 2025 02:04 AM IST
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अमरोहा। मारपीट के मामले में न्यायालय ने दो सगे भाइयों समेत पांच दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 12500 रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल सभी दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
यह घटना नौगांवा सादात के अलीपुरा कलां गांव में हुई थी। यहां पर किसान समरपाल सिंह का परिवार रहता है। उनके बेटे मुधाकर 14 जुलाई 2022 को नौगांवा सादात कस्बे में अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही कमलापुरी के पुल पर पहुंचे तभी पहले से घात लगा कर बैठे गांव निवासी राजीव, उसके भाई संजीव के अलावा धर्मेंद्र, अभिषेक और भानु प्रताप अपने उन्हें रोक लिया। इस दौरान डंडे और धारदार हथियार से हमला कर मुधाकर को घायल कर दिया।
लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। इस मामले में पीड़ित मुधाकर सिंह का मोबाइल भी गायब हो गया था। इस मामलें मामले में पुलिस में मुधाकर सिंह की तहरीर पर राजीव, संदीप, धर्मेंद्र, अभिषेक और थानु प्रताप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। फिलहाल सभी दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
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शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर राजीव, संजीव, धर्मेंद्र, अभिषेक और भानु प्रताप को दोषी करार दिया। साथ ही पांचों को टीम तीन-तीन साल की सजा सुनाई और 12500 रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद
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यह घटना नौगांवा सादात के अलीपुरा कलां गांव में हुई थी। यहां पर किसान समरपाल सिंह का परिवार रहता है। उनके बेटे मुधाकर 14 जुलाई 2022 को नौगांवा सादात कस्बे में अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही कमलापुरी के पुल पर पहुंचे तभी पहले से घात लगा कर बैठे गांव निवासी राजीव, उसके भाई संजीव के अलावा धर्मेंद्र, अभिषेक और भानु प्रताप अपने उन्हें रोक लिया। इस दौरान डंडे और धारदार हथियार से हमला कर मुधाकर को घायल कर दिया।
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लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। इस मामले में पीड़ित मुधाकर सिंह का मोबाइल भी गायब हो गया था। इस मामलें मामले में पुलिस में मुधाकर सिंह की तहरीर पर राजीव, संदीप, धर्मेंद्र, अभिषेक और थानु प्रताप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। फिलहाल सभी दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
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शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर राजीव, संजीव, धर्मेंद्र, अभिषेक और भानु प्रताप को दोषी करार दिया। साथ ही पांचों को टीम तीन-तीन साल की सजा सुनाई और 12500 रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद