{"_id":"694c33ac59d9e32843092924","slug":"five-convicts-involved-in-marijuana-trafficking-have-been-sentenced-to-14-years-in-prison-jpnagar-news-c-284-1-jpn1008-154090-2025-12-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amroha News: गांजा तस्करी करने वाले पांच दोषियों को 14 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amroha News: गांजा तस्करी करने वाले पांच दोषियों को 14 साल की सजा
विज्ञापन
अमरोहा। गांजा तस्करी करने वाले मुरादाबाद, अमरोहा और बिहार के पांच दोषियों को न्यायालय ने 14 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 12.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल, दोषी जमानत पर बाहर थे। न्यायालय का फैसला आने के बाद पांचों को जेल भेज दिया गया है।
हसनपुर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर संजय तोमर और एसओजी प्रभारी मोहित चौधरी फोर्स के साथ 18 मार्च 2021 की रात संभल अड्डा चौराहे पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रहे थे। तभी, पुलिस ने एक कंटेनर को रोक लिया। उसमें सवार पांच लोगों में से तीन को पकड़ लिया। इनके दो साथी फरार होने में कामयाब रहे। कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें 14.30 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए तीनों आरोपियों ने अपने नाम कलीम तुर्क, रिहान निवासी सीकरी मिलक थाना कुंदरकी जनपद मुरादाबाद और सुमित कुमार निवासी नवादा बैन थाना उदवंत नगर जनपद भोजपुर बिहार बताया था। बाद में पुलिस ने सलीम तुर्क निवासी सीकरी मिलक और अनवर उर्फ सोनू निवासी गांव नीलीखेड़ी थाना डिडौली अमरोहा को गिरफ्तार कर लिया था। बरामद गांजे की कीमत करीब पौने तीन करोड़ रुपये आंकी गई थी। यह लोग गिरोह बनाकर केरल, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से गांजा चोरी करके उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर में बेचते थे। बाद में पुलिस ने पांचों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल पांचों जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय की अदालत में चल रही थी। न्यायालय ने 18 दिसंबर को सुनवाई करते हुए साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर गांजा तस्कर कलीम तुर्क, रिहान, सुमित कुमार, सलीम तुर्क, अनवर उर्फ सोनू को दोषी करार दिया था। न्यायालय का फैसला आने के बाद पांचों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। मंगलवार को न्यायालय ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए पांचों को 14-14 साल की सजा सुनाई और ढाई-ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
हसनपुर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर संजय तोमर और एसओजी प्रभारी मोहित चौधरी फोर्स के साथ 18 मार्च 2021 की रात संभल अड्डा चौराहे पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रहे थे। तभी, पुलिस ने एक कंटेनर को रोक लिया। उसमें सवार पांच लोगों में से तीन को पकड़ लिया। इनके दो साथी फरार होने में कामयाब रहे। कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें 14.30 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए तीनों आरोपियों ने अपने नाम कलीम तुर्क, रिहान निवासी सीकरी मिलक थाना कुंदरकी जनपद मुरादाबाद और सुमित कुमार निवासी नवादा बैन थाना उदवंत नगर जनपद भोजपुर बिहार बताया था। बाद में पुलिस ने सलीम तुर्क निवासी सीकरी मिलक और अनवर उर्फ सोनू निवासी गांव नीलीखेड़ी थाना डिडौली अमरोहा को गिरफ्तार कर लिया था। बरामद गांजे की कीमत करीब पौने तीन करोड़ रुपये आंकी गई थी। यह लोग गिरोह बनाकर केरल, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से गांजा चोरी करके उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर में बेचते थे। बाद में पुलिस ने पांचों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल पांचों जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय की अदालत में चल रही थी। न्यायालय ने 18 दिसंबर को सुनवाई करते हुए साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर गांजा तस्कर कलीम तुर्क, रिहान, सुमित कुमार, सलीम तुर्क, अनवर उर्फ सोनू को दोषी करार दिया था। न्यायालय का फैसला आने के बाद पांचों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। मंगलवार को न्यायालय ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए पांचों को 14-14 साल की सजा सुनाई और ढाई-ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन