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अवैध रूप से संचालित क्लीनिक संचालक पर एफआईआर दर्ज
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अमरोहा। अवैध रूप से संचालित क्लीनिक संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। संचालक पर मरीजों से अवैध रूप से धन वसूली करने का आरोप है। विभागीय कार्रवाई के बाद झोलाछापों के बीच हड़कंप मचा है।
शिकायत के आधार पर नोडल अधिकारी डॉ. सुरेंद्र सिंह ने 16 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोया के निकट स्थित एक निजी क्लीनिक का निरीक्षण किया गया था। क्लीनिक का संचालक डॉ. मोहम्मद अहमद द्वारा किया जा रहा था। निरीक्षण के समय क्लीनिक पर मरीज बिना मास्क और बिना शारीरिक दूरी बनाए बैठे हुए थे। आरोप है कि मोहम्मद अहमद खुद को बच्चों का चिकित्सक बताकर लोगों को भ्रमित कर रहा था। वह मरीजों के साथ धोखाधड़ी कर अवैध धन की वसूली कर रहा था। आरोपी क्लीनिक संचालक विभागीय नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। लिहाजा डॉ सुरेंद्र ने देहात थाने में क्लीनिक संचालक मोहम्मद अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष रमेश सहरावत ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
थानाध्यक्ष रमेश शेरावत ने बताया कि अवैध रूप से संचालित क्लीनिक संचालक मोहम्मद अहमद के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420 और इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15(2) और 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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शिकायत के आधार पर नोडल अधिकारी डॉ. सुरेंद्र सिंह ने 16 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोया के निकट स्थित एक निजी क्लीनिक का निरीक्षण किया गया था। क्लीनिक का संचालक डॉ. मोहम्मद अहमद द्वारा किया जा रहा था। निरीक्षण के समय क्लीनिक पर मरीज बिना मास्क और बिना शारीरिक दूरी बनाए बैठे हुए थे। आरोप है कि मोहम्मद अहमद खुद को बच्चों का चिकित्सक बताकर लोगों को भ्रमित कर रहा था। वह मरीजों के साथ धोखाधड़ी कर अवैध धन की वसूली कर रहा था। आरोपी क्लीनिक संचालक विभागीय नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। लिहाजा डॉ सुरेंद्र ने देहात थाने में क्लीनिक संचालक मोहम्मद अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष रमेश सहरावत ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
थानाध्यक्ष रमेश शेरावत ने बताया कि अवैध रूप से संचालित क्लीनिक संचालक मोहम्मद अहमद के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420 और इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15(2) और 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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