फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   court decide panality

विवाहिता की हत्या में पति को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jan 2020 12:24 AM IST
विज्ञापन
court decide panality
अमरोहा। विवाहिता के हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी जेल में बंद था, उसे जमानत नहीं मिली थी। साक्ष्य और सबूत के अभाव में न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के आरोप को खारिज कर केवल हत्या में दोषी पाया है।
विज्ञापन

हत्या की यह घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के रहरा गांव की है। संभल के बहजोई थानाक्षेत्र के गांव आनंदपुर निवासी राजकुमार ने अपनी बहन भगवान देई की शादी चार फरवरी 2010 को रहरा गांव निवासी पंकज के साथ की थी। शादी में रीति रिवाज के अनुसार उपहार स्वरूप दान-दहेज दिया गया। शादी के बाद पति पंकज और अन्य ससुरालिया दहेज से खुश नहीं थे। उन्होंने भगवान देई को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं ससुरालियों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। वह भगवान देई के साथ मारपीट करते थे। जिसे लेकर कई बार पंचायत हुई, बावजूद इसके ससुरालियों का अत्याचार कम नहीं हुआ। इसके बाद दहेज का विरोध करने पर ससुरालियों ने रस्सी का फंदा डालकर भगवानदेई की गला दबाकर हत्या कर दी थी। भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति पंकज समेत छह ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने पांच लोगों को नाम निकाल दिए। आरोपी पति पंकज को जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) प्रथम उमेश कुमार द्वितीय की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता चौधरी संजीव कुमार ने जोरदार पैरवी की। सबूत और साक्ष्यों के अभाव में दहेज उत्पीड़न का आरोप न्यायालय ने खारिज कर दिया। अदालत ने विवाहिता के पति पंकज को हत्या का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed